चैक अनादरण में 26 लाख 98 हजार अर्थदण्ड एवं कारावास से दण्डित

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26 lakh 98 thousand rupees fine and imprisonment for dishonoring cheque

चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रीतिका श्रोती ने चेक अनादरण के अपने एक निर्णय में दोष सिद्ध करते हुए 26 लाख 98 हजार अर्थदण्ड सहित एक वर्ष छः माह कारावास से दण्डित किया।
प्रकरण के अनुसार परिवादी वेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये प्रोपराईटर विनोद कुमार राजदेव पिता नंदीराम निवासी प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ ने जरिये अधिवक्तागण अरविन्द व्यास (गोदी), फजले मोईन खान के एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त शोएब अहमद पिता परवेज अहमद निवासी कुम्भानगर ने वेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रोनिक्स आईटम खरीदे जिसमें 19 लाख बकाया भुगतान के पेटे कुल पाँच चैक दिये। निर्धारित तिथि को उक्त चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किये गये किन्तु अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ बैंक द्वारा चैक अनादरित कर दिये गये। नोटिस दिये जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से परिवाद प्रस्तुत किया गया जहाँ न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद परिवादी के अधिवक्तगणों के तर्कों से सहमत होते हुए निर्णय पारित किया।

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