PHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OK एलआईसी के विरूद्ध बीमा दिलाने राशि का आदेश - Chittorgarh News

एलआईसी के विरूद्ध बीमा दिलाने राशि का आदेश

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चित्तौड़गढ़। जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्य शशि माथुर, विमला सेठिया ने अपने एक निर्णय में विपक्षी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को 1 लाख रुपये दो माह में मय 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं मानसिक संताप, परिवाद व्यय के 5-5 हजार रुपये दिये जाने का आदेश सुनाया।
प्रकरणानुसार बस्सी तहसील की आंवलहेड़ा निवासी रतन देवी पुरोहित पत्नी स्व. उदयलाल ने जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ में अधिवक्तागण भगवतसिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुहालका के माध्यम से एक परिवाद विपक्षी एलआईसी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के पति उदयलाल पुरोहित ने अपने जीवनकाल में वर्ष 2013 में एक जीवन बीमा पॉलीसी ली थी जो दुर्घटना मृत्यु पर 1 लाख रूपये देय योग्य थी।
परिवादीया के पति की वर्ष 2021 में कृषि कार्य करने के दौरान स्क्रब टायफस नामक जहरीले जन्तु के काटने से दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। परिवादीया नोमिनी होने से दुर्घटना बीमा राशि 1 लाख रूपये प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र के क्लैम फाईल पेश की। विपक्षी बीमा निगम ने उदयलाल की मृत्यु को दुर्घटना नहीं मानते हुए किसी जीव के काटने पर साधारण मृत्यु ही माना और नो क्लैम कर दिया। अदालत में परिवाद पेश किया गया जहां परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए व पूर्व न्याय निर्णयों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया।

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Author: chittorgarhnews

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