चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने दुर्घटना के एक मामले में नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी के विरूद्ध 87 लाख 99 हजार रुपये का अवार्ड पारित करते हुए बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि दो माह में अदा करने का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार 30 जून 2021 को निम्बाहेड़ा तहसील के रानीखेड़ा नई आबादी निवासी लक्ष्मणसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत सायंकाल अपनी मोटरसाईकिल लेकर घर से अपने ससुराल नया गांव होते हुए बावल जा रहा था। नया गांव, जावद रोड़ यूनियन गेट के सामने खोर, मध्यप्रदेश के वहाँ पीछे से बल्कर नम्बर आरजे09-जीसी-1756 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। टायर के नीचे आने से घटनास्थल पर ही लक्ष्मणसिंह की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी प्रिति कंवर, बच्चों व वारिसान ने अधिवक्तागण जसवंतसिंह राठौड़, प्रेमसिंह पंवार के मार्फत चित्तौड़गढ़ मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मृतक की आय व उम्र को मद्देनज़र रखते हुए यह अवार्ड पारित किया।
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