दुर्घटना में मृत्यु होने पर 8 लाख क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने के आदेश

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चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पिठासीन अधिकारी अरूण जैन ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में लक्ष्मण लाल खटीक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनो को 8 लाख 59 हज़ार 716 रूपये एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से मय ब्याज दिलाये जाने का आदेश दिया।

मृतक लक्ष्मण लाल खटीक के परिजनो ने अधिवक्ता महेन्द्र कुमार पोखरना, पंकज चौधरी, रितु पोखरना के माध्यम से मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में एक क्लेम प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की मृतक लक्ष्मण लाल खटीक दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को शाम को 7 बजे खोड़ीप स्थित पत्थर की माईन्स से
मोटरसाईकिल नम्बर जीजे 01 सीडी 4329 को सावधानीपूर्वक सड़क के किनारे
चलाता हुआ अपने घर आ रहा था, कि इदगाह (मिन्नाणों भाटोंका) के पास पीछे से एक ट्रैक्टर मय ट्रोली नम्बर आरजे 27 आरबी 6322 केे चालक घीसा गिरी उर्फ घासी गिरी द्वारा ट्रैक्टर को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। जिससे दौराने ईलाज लक्ष्मण लाल खटीक की मृत्यु हो गई। बीमा कंम्पनी के अधिवक्ता का कथन था की दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का बीमा वक्त दुघर्टना वैध एवं प्रभावी था किन्तु ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रोली वक्त दुर्घटना बीमित नही थी एवं ट्रैक्टर चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स नहीं था एवं बीमित वाहन के साथ ट्रोली अटैच थी एवं वाहन का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था।

मृतक के पास मोटरसाईकिल चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स भी नहीं था। मृतक ने हेलमेट नही लगा रखा था एवं उक्त दुर्घटना स्वयं मृतक की गलती से घटित हुई थी, इस कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशी के लिये उत्तरदायी नहीं हैै। न्यायालय ने अधिवक्ता महेन्द्र कुमार पोखरना, पंकज चौधरी, रितु पोखरना के तर्कों से सहमत होते हुए आदेश दिया कि बीमा कम्पनी दो माह के भीतर 8,59,716 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित मृतक के वारीसान को अदा करने के आदेश जारी किए।

 

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