इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध 6 लाख़ रु हर्जाना व 6 प्रतिशत ब्याज भुगतान के आदेश

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  • चित्तौड़गढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के विरूद्व छः लाख आठ हजार नौ सौ बावन रूपये मय 6 प्रतिशत ब्याज के भुगतान करने का आदेश पारित

चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा एवं सदस्यगण राजेश्वरी मीणा व अरविन्दकुमार भट्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय पारित करते हुए दी न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के विरूद्व छः लाख आठ हजार नौ सौ बावन रूपये मय 6 प्रतिशत ब्याज के भुगतान करने का आदेश पारित किया। परिवादी तरूणकुमार मदान पिता गोवर्धनलाल मदान निवासी चन्देरिया ने अपने अधिवक्ता नितिन चावत के माध्यम से एक परिवाद दी न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि परिवादी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है, परिवादी ने अपने वाहन ट्रेलर संख्या आरजे09 जीबी 8662 का बीमा विपक्षी बीमा कंपनी से व्हीकल की 17 लाख 50 हज़र रू. ट्रेलर की छः लाख रू. कुल 23 लाख 50 हजार रू. की आईडी भी हेतु दिनांक 17 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2022 तक के लिए करवाया था। उक्त पॉलिसी जीरो डेप्रीशिएशन एवं जीरो एक्सक्लूशन पॉलिसी थी। परिवादी का उक्त वाहन दिनांक 10 जुलाई 2022 को जेतारण से चित्तौडगढ आ रहा था, तब बालाजी के पास ब्यावर रोड बदनोर के निकट एक पिकअप गलत दिशा से आकर वाहन को सामने से टक्कर मार दी। जिससे परिवादी का पूरा वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ वाहन के पीछे लगे चेचिस पर भी बेन्ड आ गया। परिवादी ने बीमा क्लेम दिनांक 19 अप्रैल 2022 को बीमा कंपनी के यहां प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान नही किया। मांगे गये दस्तावेज परिवादी ने बीमा कंपनी को उपलब्ध करा देने के बावजूद बीमा कंपनी ने दिनांक 11 नवंबर 2022 को परिवादी का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वक्त दुर्घटना वाहन का एक्सेल उठा हुआ था। बीमा कंपनी ने वाहन में हुए नुकसान के आंकलन हेतु अपेक्स इंश्योरेन्स सर्वेयर एण्ड लोस अससेर प्रा0लि0 जयपुर को अधिकृत किया था। जिसने सालवेज एवं एक्सेस क्लोज राशि कम करने के बाद वाहन में नुकसानी 6 लाख 64 हजार 800 रू. की मानी है। वाहन के रजिस्ट्रेशन की कुल क्षमता 55 हजार किलोग्राम है। जिसमें ट्रेलर की पीछे लगी ट्रेलर टीपर बॉडी में 12 पहियो के साथ 3 एक्सल लगने व सभी 12 पहिए का उपयोग होना आवश्यक है। परन्तु दुर्घटना के समय एक एक्सल सहित 4 पहियों का उपयोग नही किया जा रहा था। जिससे वाहन की क्षमता 10 हजार किलोग्राम कम हो गयी व अनलेडन वेट 16 हजार 700 किलोग्राम कम करने पर वाहन की भराव क्षमता 28 हजार 300 किलोग्राम ही रह गयी थी जबकि दुर्घटना के समय वाहन मे 820 सीमेन्ट के कट्टे भरे हुए थे। जिनका कुल वजन 41 हजार किलोग्राम था जो कि भराव क्षमता से 12 हजार 700 किलोग्राम अधिक था।

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगणो ने परिवादी के अधिवक्ता नितिन चावत के तर्काे से सहमत होते हुए माना कि परिवादी के वाहन में माना कि परिवादी ने टाटा मोटर्स के अरावली मोटर्स द्वारा जारी प्रफोर्मा इनवॉइस दिनांक 1 सितंबर 2022 पेश की है, जो कि परिवादी के नाम की है व इसमें विपक्षी बीमा कंपनी के कस्टमर बता रखा है। इस आधार पर परिवादी को 5 लाख 96 हजार 452 रू. दिलाये जाना उचित प्रतीत पाया तथा परिवादी को परिवाद व्यय के 2500 रू. अधिवक्ता शुल्क के 5 हजार रू. व मानसिक संताप के 5 हजार रू. निर्णय दिनांक से 2 माह के भीतर परिवाद प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 9 दिसंबर 2022 से चेक जमा करवाने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश प्रदान किया।

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