दुर्घटना में मृतक के वारीस के पक्ष में 11 लाख का अवार्ड

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चित्तौड़गढ़। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1 के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा द्वारा पारित एक निर्णय में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवारजन को 11 लाख रुपये दिलाये जाने का अवार्ड बीमा कम्पनी के विरूद्ध पारित किया।

 

मृतक के वारीसान द्वारा अधिवक्ता शिवनारायण जाट के मार्फत क्लेम आवेदन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि भूपालसागर-जाश्मा रोड़ पर रूपपुरा गांव के पास मोटर साईकिल चालक द्वारा वर्ष 2017 में वाहन को तेज व गफलतपूर्वक चलाते हुए कंवरिया कालबेलिया के टक्कर मार दी जिसको अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आवेदन में मोटर साईकिल चालक व बीमा कम्पनी को पक्षकार बनाते हुए क्लेम राशि की मांग की गई जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण व बीमा कम्पनी के तर्कों को सुनकर मृतक के वारीसान के पक्ष में बीमा कम्पनी के विरूद्ध 10 लाख 94 हजार 743 रुपये दुर्घटना दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में बीमा कम्पनी द्वारा उक्त राशि का चेक न्यायालय में जमा कराने पर मृतक के वारीसान को सुपुर्द किया गया।

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