कथित विद्युत चोरी के प्रकरण वसूली निरस्ती के आदेश

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चित्तौड़गढ़। विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी का मामला बनाकर 57 हजार रूपये की वसूली को उपभोक्ता आयोग ने उक्त राशि निरस्त करते हुए बनायी गयी वी.सी.आर. को संदिग्ध मानकर इसे विद्युत चोरी नहीं मानकर अपितु मीटर को खराब मानकर परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया।

मामले के अनुसार रावतभाटा निवासी अमर सिंह जाटव ने अधिवक्ता रजनीश पितलिया के जरिये एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में इस आशय का पेश किया कि उसने विद्युत निगम से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है, जिसका वह नियमित रूप से भुगतान करता है। निगम द्वारा अगस्त 2020 के बिल में अन्य देय राशि के रूप में 56 हजार 866 रूपये अतिरिक्त चढ़ाकर भेजे गए। जिस बाबत् परिवादी द्वारा विद्युत निगम के विरूद्ध परिवाद पेश कर उक्त राशि निरस्त करने की प्राथर्ना की गई।

जिला आयोग के समक्ष विद्युत निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि परिवादी
के कनेक्शन को अधिशासी अभियंता द्वारा चैक किया गया और चोरी की रिपोर्ट बनायी गई, जिससे परिवादी विद्युत चोरी कर रहा था, जिससे उपभोक्ता आयोग को मामला सुनने का अधिकार नहीं है, जिससे परिवाद खारिज किया जाए। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा तथा सदस्य अरविंद कुमार भट्ट व राजेश्वरी मीना के समक्ष प्रार्थी अधिवक्ता पितलिया
का तर्क था कि जो तथाकथित रिपोर्ट बनायी गयी है, उसमें परिवादी के ऊपर आंकड़िया डालकर चोरी करने का आरोप
नहीं है, न ही मीटर से छेड़छाड़ कर सप्लाई करने का आरोप है। केवलमात्र निगम ने उसे न्याय प्राप्ति से वंचित करने के लिये इस मामले को विद्युत चोरी का रूप दिया है। जबकि तथाकथित वी.सी.आर. रिपोर्ट में मीटर धीरे चलने का कथन किया गया है, इसमें परिवादी क्या कर सकता है। निगम द्वारा प्रदत्त मीटर अगर खराब है तो यह निगम की जिम्मेदारी है। इस संबंध में विद्युत अधिनियम के तहत निगम को कार्यवाही करनी थी, जो कार्यवाई नहीं की गई, जिससे तथाकथित वी.सी.आर.रिपोर्ट निरस्त कर अवैधानिक राशि को निरस्त की जावे। आयोग द्वारा निगम के इस कृत्य को गंभीर सेवादोष मानते हुए पूरे मामले को संदिग्ध माना गया और नियमों की अवहेलना मानते हुए उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के विद्युत बिल में जो अतिरिक्त राशि 56 हजार 866 रूपये चढ़ायी गई, उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया।

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Author: chittorgarhnews

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