Police officers will inform villagers about the new criminal laws at special Gram Sabhas on October 2.

जयपुर, 1 अक्टूबर। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन गृह मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के समन्वय से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 के नागरिक केंद्रित प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक करना है।
समयबद्ध जांच और ई-एफआईआर की दी जाएगी जानकारी
ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए आपराधिक कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों और पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान समयबद्ध अनुसंधान, त्वरित न्याय, ई-एफआईआर, डिजिटल एवं फोरेंसिक साक्ष्य से जुड़े प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया जाएगा।
इसके साथ ही गवाहों की सुरक्षा, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।
पुलिस और ग्रामीणों के बीच बढ़ेगा सीधा संवाद
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत पुलिस अधिकारियों की ग्राम सभाओं में मौजूदगी से ग्रामीणों और पुलिस के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। इसके माध्यम से नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा और स्थानीय कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
इस पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए कानूनों को लेकर जानकारी पहुंचाने के साथ ही पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
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Author: chittorgarhnews
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