विपक्षी बीमा कम्पनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित

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चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा एवं सदस्यगण राजेश्वरी मीणा, अरविन्द भट्ट ने अपने निर्णय में विपक्षी बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया इन्श्योंरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध 3 लाख 7 हजार 5 सौ रुपये मय परिवाद, अधिवक्ता व्यय के दिये जाने का आदेश दिया।

प्रकरण के अनुसार कुंभानगर चित्तौड़गढ़ निवासी परिवादी राजू नाथ पिता लक्ष्मण नाथ ने अपने अधिवक्तागण महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल के मार्फत एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी की बीमीत गाडी का एक्सीडेन्ट हो गया तथा दुर्घटना के वक्त परिवादी की गाडी का बीमा वैध एवं प्रभावी होने से विपक्षी बीमा कम्पनी से बतौर क्षतिपुर्ति राशि बीमा क्लेम राशि प्राप्त करनी चाही। बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम राशि देने से इंकार किये जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया जहाँ आयोग ने परिवादी के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी कम्पनी का सेवादोष एवं लापरवाही मानते हुए बीमा कम्पनी को क्षतिपुर्ति राशि 3 लाख 7 हज़ार 500 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज तथा परिवाद, अधिवक्ता व्यय, मानसिक संताप के कुल 10 हजार रूपये परिवादी को दो माह में अदा करने का आदेश दिया

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Author: chittorgarhnews

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