- Right to Information act is being violated blatantly in Municipal Council Chittorgarh.
- Transparency is ending – corruption is increasin
- नगर परिषद चित्तौडगढ मे सूचना का अधिकार का हो रहा धडल्ले से उल्लंघन
पारदर्शिता हो रही खत्म – बढ रहा है भ्रष्टाचार
चित्तौड़गढ़। लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ सूचना का अधिकार की पालना नही करने शहर के एक्टिविस्ट व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन सौप आयुक्त नगरपरिषद को निलंबित किए जाने की मांग की।
उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया की 150 से अधिक आवेदन लम्बित है, 50 से अधिक आवेदनो पर राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय देने के उपरंात भी सूचनाएं नहीं दी जा रही है
सूचना का अधिकार कानून लागू करवाने बाबत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन दिया गया। अन्य दूसरे विभागो में 30 दिन की अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध करवा दी जाती है। लेकिन लोकसूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद द्वारा कोई सूचना नगर परिषद द्वारा नही दी जाती है एवं सूचना नही देने हेतु परिषद चित्तौडगढ द्वारा एक वकील को प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख रू. का भुगतान किया जाता है एवं वकील का काम उल्टे सुल्टे जवाब देकर सूचना को रोकना है। इसी वजह से नगर परिषद ने पारदर्शिता नाम की कोई चीज नही रही एवं भ्रष्टाचार बढता जा रहा हैं। इसी वजह से आज नगर परिषद की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गयी है, ज्ञापन में मांग कि गयी कि लोकसूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ के खिलाफ कानून नही मानने, कानून का दुरूपयोग करने व सरकारी आदेशों की अवहेलना करने बाबत एफआईआर दर्ज हो उन्होंने आयुक्त को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किए जाने की मांग भी की। इस अवसर पर नगर महामंत्री एवं पार्षद छोटूसिंह शेखावत, पार्षद रामचन्द्र गुर्जर, रमा शर्मा, मनोज सुहालका, महेन्द्र सिंह राणावत, दीपक शर्मा, मुकेश गावरी, राजेश लोट, हरिसिंह, अम्बलाल कीर, संतोष शर्मा, शांतिलाल, आदि उपस्थित रहे।
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