चैक अनादरण के मामले में जुर्माना एवं एक वर्ष कारावास की सजा

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चित्तौड़गढ़। अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठासीन अधिकारी मेघना बघेल ने चैक अनादरण के एक मामले में आरोपी को 1 लाख 40 हजार रू. जुर्माना व एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में अधिवक्ता के अनुसार प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ निवासी सरदार हरजिन्दर सिंह पिता हिम्मत सिंह सिक्ख ने अधिवक्ता निलेश भटनागर, रश्मि ठाकुर के मार्फत उदयपुर निवासी रविन्दर कौर पिता श्रवणसिंह सिक्ख के विरूद्ध के न्यायालय में चैक अनादरण का प्रकरण पेश किया। जिसमे बताया कि रविन्दर कौर ने अपने नन्दोई हरजिन्दर से 1 लाख 50 हज़ार रू. उधार लिये थे।

50 हजार रू. चुका दिये। शेष बकाया रकम एक लाख रू. की अदायगी का चैक जारी किया परंतु उपरोक्त चैक अनादरित हो गया। जिस पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। जहां दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी रविन्दर कौर को 1 लाख 40 हज़ार रू. प्रतिकर राशि अदा करने और एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया। जुर्माना अदा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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