PHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OKPHP_INJECT_OK चित्तौड़गढ़ नो ड्रोन जोन घोषित - Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ नो ड्रोन जोन घोषित

SHARE:

भारत-पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर ज़िला नो ड्रोन जोन घोषित

चित्तौड़गढ़। जिले में वर्तमान में आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर जिले को नो ड्रोन जॉन घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने जारी आदेश में बताया कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के अनुसार वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर रखते हुए जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को नो ड्रोन जोन घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिये निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

      उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों यथा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के आस-पास 02 किलोमीटर की परिधी क्षेत्र को ड्रोन संचालन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया है। ईन स्थानों के अलावा संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन नहीं किया जायेगा। यह आदेश सरकारी गतिविधियों सेना, पुलिस, सशस्त्र बल. होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, रेलवे के लिये लागू नहीं होगा।

चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित धार्मिक / सांस्कृतिक / सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी हेतु 10 मीटर की उंचाई तक ड्रोन में संचालन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 09 मई को तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।

यह खबरें भी पढ़ें…

chittorgarhnews
Author: chittorgarhnews

चित्तौड़गढ़ न्यूज़ चित्तौड़गढ़ की आवाज़ चित्तौड़गढ़ न्यूज़ वर्ष 2014 से चित्तौड़गढ़ जिले में पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय एक स्वतंत्र एवं जनसरोकारों को समर्पित समाचार पोर्टल है। संस्थान का मूल उद्देश्य निष्पक्ष, निर्भीक, तथ्यपरक एवं उत्तरदायी पत्रकारिता के माध्यम से आमजन तक विश्वसनीय समाचार एवं सूचनाएं पहुंचाना तथा जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी मंच प्रदान करना है। विगत वर्षों में चित्तौड़गढ़ न्यूज़ ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न जनसरोकारों को प्रमुखता से उठाया है। शिक्षा एवं विद्यार्थियों से संबंधित विषयों, किसानों एवं कृषि क्षेत्र की समस्याओं, आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक सरोकारों तथा जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को समाचारों के माध्यम से प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके साथ ही घटना-दुर्घटनाओं, प्रशासनिक एवं सरकारी विज्ञप्तियों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक गतिविधियों तथा राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों से संबंधित समाचारों को तथ्यात्मक एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना संस्थान की प्राथमिकताओं में शामिल है। चित्तौड़गढ़ न्यूज़ का प्रयास सदैव यह रहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को निष्पक्षता के साथ सामने लाया जाए और आमजन की आवाज़ को संबंधित प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं जिम्मेदार संस्थाओं तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाई जाए। लगभग एक दशक से अधिक समय के इस पत्रकारिता...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *