हाईवे किनारे छिपा रखा था 1900 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ, DST और पारसोली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा

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बीछोर क्षेत्र में मिले अवैध भंडारण से सुरक्षा को खतरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 287 BNS में मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़, 25 जून। जिले में अवैध गतिविधियों और आमजन की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला विशेष टीम (DST) और पारसोली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीछोर क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 1900 लीटर ज्वलनशील पदार्थ जब्त किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम प्रभारी पुलिस निरीक्षक जोधाराम के निर्देशन में एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम में कांस्टेबल अरविंद, कृष्णकांत, जगदीश, अशोक, वीरेंद्र, रामकेश और सुरेश सुंडा शामिल रहे।

पुलिस के अनुसार एएसआई सूरज कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़-कोटा हाईवे रोड पर बीछोर के पास करनी रिसॉर्ट के सामने गोपाल लखारा पुत्र मांगीलाल लखारा निवासी बीछोर थाना पारसोली द्वारा अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण किया गया है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां अवैध रूप से भंडारित ज्वलनशील पदार्थ मिला। इसके बाद पारसोली थाना पुलिस एवं रसद विभाग चित्तौड़गढ़ को सूचना दी गई। रसद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 1900 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ जब्त किया।

पुलिस ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 287 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण मानव जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जिले में कहीं भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि या खतरनाक भंडारण की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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Ilyas
Author: Ilyas

पिछले 10 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता

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