चित्तौड़गढ़ नो ड्रोन जोन घोषित

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भारत-पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर ज़िला नो ड्रोन जोन घोषित

चित्तौड़गढ़। जिले में वर्तमान में आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर जिले को नो ड्रोन जॉन घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने जारी आदेश में बताया कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के अनुसार वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर रखते हुए जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को नो ड्रोन जोन घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिये निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

      उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों यथा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के आस-पास 02 किलोमीटर की परिधी क्षेत्र को ड्रोन संचालन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया है। ईन स्थानों के अलावा संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन नहीं किया जायेगा। यह आदेश सरकारी गतिविधियों सेना, पुलिस, सशस्त्र बल. होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, रेलवे के लिये लागू नहीं होगा।

चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित धार्मिक / सांस्कृतिक / सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी हेतु 10 मीटर की उंचाई तक ड्रोन में संचालन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 09 मई को तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।

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Author: chittorgarhnews

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