संदेह के लाभ से चेक अनादरण का आरोपी दोष मुक्त

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चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रीतिका श्रोती ने चैक अनादरण के अपने एक निर्णय में संदेह का लाभ देकर आरोपी को दोष मुक्त करार दिया।
प्रकरणानुसार गांधीनगर निवासी परिवादी कैलाश ने एक प्रकरण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा अभियुक्त मीठाराम जी का खेड़ा निवासी प्रहलाद राय बिलोची को 3 लाख 50 हजार रुपये नगद उधार दिये जिसके बदले दिया गया चैक खाते में राशि अपर्याप्तता के चलते अनादरित हो गया। बाद विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता जितेन्द्र ओझा के तर्कों से सहमत होते हुए व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित किया।

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