- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया
चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 5 फरवरी से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।
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