ध्वनि प्रसारक यंत्री का रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक उपयोग निषिद्ध के आदेश

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  • रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया

चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 5 फरवरी से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

आदेश के अनुसार वर्तमान में छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षाओं के मध्यनजर आम जनता की सुविधा एवं शांति बनाए रखने हेतु किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रातः 6 बजे से रात्रिः 10 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने हेतु “कोलाहल नियंत्रण आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाऊडस्पीकर का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रिः 10 बजे तक नहीं कर सकेगा।

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