दुर्घटना में मृत्यु पर क्षतिपूर्ति राशी दिलाने का आदेश

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram

चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश अरूण जैन ने अपने निर्णय में प्रार्थीगण अजय कुमार वशिष्ठ, मनोज कुमार वशिष्ठ, सुनिता शर्मा व निर्मला शर्मा निवासीयान प्रतापनगर चित्तौड़गढ का क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध 4 लाख 5 हजार 280 मय 6 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार प्रार्थीगणों ने एक क्लेम प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पोखरना व अक्षत पोखरना के माध्यम से इस आश्य का पेश किया कि मृतक सुबोध कुमार अपने पुत्र मनोज कुमार की मोटर साईकल पर घर से राणासांगा बाजार अपनी दुकान पर आ रहे थे की गंभीरी नदी के पास पीछे से एक मोटर साईकल स्पेलेण्डर प्लस के चालक दिलीप सिंह ने तेज गति गफलत व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी जिससे सुबोध कुमार के शरीर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मृत्यु कारीत हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने विपक्षी बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध अवार्ड पारित किया।

 

Read these News also…

*जाती का दुरुपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एससी एसटी एक्ट हटाने का दिया आदेश – Chittorgarh News*

जाति का दुरुपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एससी एसटी एक्ट हटाने का दिया आदेश

 

*प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार मोदी गारंटी के साथ ले रही है जनहित में ऐतिहासिक निर्णय : सीपी जोशी – Chittorgarh News*

प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार मोदी गारंटी के साथ ले रही है जनहित में ऐतिहासिक निर्णय : सीपी जोशी

*इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 12 लाख का अवार्ड पारित, दुर्घटना में चालक व मालिक वसूली किए जाने के आदेश – Chittorgarh News*

इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 12 लाख का अवार्ड पारित, दुर्घटना में चालक व मालिक वसूली किए जाने के आदेश

*हाईकोर्ट के क्षतिपूर्ति का आदेश बीमा कंपनी के विरूद्ध यथावत – Chittorgarh News*

हाईकोर्ट के क्षतिपूर्ति का आदेश बीमा कंपनी के विरूद्ध यथावत

*तेल के टेंकर की आड़ में डोडा चूरा तस्करी, एक गिरफ़्तार – Chittorgarh News*

तेल के टेंकर की आड़ में डोडा चूरा तस्करी, एक गिरफ़्तार    

 

 

Leave a Comment