चित्तौड़गढ़। युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी के विरूद्ध 12 लाख रूपये का अवार्ड पारित करते हुए एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को मुक्त करते हुए न्यायालय ने ड्राईवर व मालिक से वसूली किए जाने के आदेश के साथ अवार्ड पारित किया।
प्रकरणानुसार मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ के समक्ष सड़क दुर्घटना में सुलेमान खान उर्फ कालु पिता सलीम खान मुसलमान निवासी नपावली, भदेसर की दिनांक 14 नवंबर 2013 को मोड़ासा हाईवे (गुजरात) में ट्रक नम्बर आरजे09-जीए-5034 व ट्रैलर नम्बर आरजे 09 जीए-2129 दोनों के आपस में भिड़ंत होने के कारण दोनों गाड़ीयों में आग लग गई और ट्रक नम्बर आरजे09-जीए-5034 में बैठे खलासी सुलेमान खान व ट्रक नम्बर आरजे 29-जीए-2129 के चालक महेन्द्रसिंह की अन्दर जल जाने से मृत्यु हो गई। जिसका मामला पुलिस थाना मोड़ासा में एफआईआर नम्बर 76/2013 अपराध धारा 279, 304 ए आईपीसी में दर्ज हुआ। मृतक के वारिसान द्वारा अपने अधिवक्ता जसवंतसिंह राठौड़ व प्रेमसिंह पंवार के मार्फत मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ के समक्ष दोनों वाहनों के विरूद्ध क्लैम प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ट्रक नम्बर आरजे09-जीए-5034 में बैठे खलासी सुलेमान खान की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी ने न्यायालय को बताया कि मालिक द्वारा अपने ट्रक में बैठे खलासी की प्रिमियम जमा नहीं करा रखी है, इसलिए बीमा कंपनी का किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं बनता है। इधर ट्रैलर नम्बर आरजे 29-जीए-2129 की बीमा कंपनी युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी ने कहा कि पुलिस ने अनुसंधान कर दोनों वाहनों की गलती मानी है, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि भी 50-50 प्रतिशत के लिए ही बीमा कंपनी दायित्वाधीन है।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ट्रक नम्बर आरजे09-जीए-5034 की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी व युनाइटेड इण्डिया कंपनी के विरूद्ध अवार्ड पारित करते हुए प्राथमिक उत्तरदायित्व युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी पर डाला गया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेश दिया गया कि कंपनी चाहे तो उक्त अवार्ड राशि मृतके के वारिसान को अदा करने के बाद ट्रक नम्बर आरजे 09-जीए-5034 के मालिक अम्बालाल पिता भेरूलाल तेली निवासी निम्बाहेड़ा व चालक सूरजमल पिता मिट्टूलाल मेघवाल निवासी नपावली से वसूल कर सकती है। मृतक के वारिसान को न्यायालय में क्लैम प्रस्तुति दिनांक 08/09/2015 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का भी आदेश पारित किया।
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