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जाति का दुरुपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एससी एसटी एक्ट हटाने का दिया आदेश

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चित्तौड़गढ़। सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अपने एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए फरियादी द्वारा अपनी जाति का दुरूपयोग करते हुए एस.सी, एस.टी. एक्ट हटाए जाने का आदेश पारित किया।

प्रकरणानुसार फरियादी धर्मचन्द पिता गोटू जटिया निवासी शाहबाद, निम्बाहेड़ा द्वारा पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा में अपने एक प्लॉट के विवाद को लेकर ईश्वरसिंह पिता स्व. उम्मेदसिंह राणावत निवासी टीला खेड़ा के विरूद्ध रिपोर्ट देते हुए बताया कि शाहबाद, टीला खेड़ा चौराहा पर उसका एक प्लॉट होकर उसका निर्माण कार्य किया हुआ है। उस प्लॉट को जबरन हथियाते हुए कब्जा करने की नियत से दिनांक 17 फरवरी 2022 की रात्रि को ईश्वरसिंह ने उसका मकान ढंसाते हुए 15 लाख रूपये को नुकसान कर दिया। जिस पर पुलिस ने एफआईआर नम्बर 84/2022 जुर्म धारा 447, 427, 506 आईपीसी व धारा 3 (2) (वीए) 3 (जी) अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के दौरान ईश्वरसिंह राणावत ने अनुसंधान अधिकारी को बताया कि उक्त प्लॉट पर बरसों से वह ही काबिज है और उनके बीच सिविल न्यायालय निम्बाहेड़ा में प्लॉट के कब्जे को लेकर मामला विचाराधीन है और फरियादी उसकी जाति जटिया होने का दुरूपयोग कर गिरफ़्तार करते हुए मेरी छवि धूमिल करना चाहता है। उसके बावजुद भी अनुसंधान अधिकारी के नहीं मानने पर ईश्वरसिंह ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष उक्त एफआईआर को लेकर 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी प्रकार की कोई राहत देने से इंकार कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर ईश्वरसिंह के अधिवक्ता मनोहर प्रकाश व जसवंतसिंह राठौड़ द्वारा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. क्रिमिनल अपील नम्बर 8051/2022 पेश की व न्यायालय को बताया कि दोनों पक्षों के बीच प्लॉट को लेकर सिविल न्यायालय निम्बाहेड़ा के संमक्ष सिविल वाद लम्बित है और फरियादी अपनी जाति का अनावश्यक दुरूपयोग करते हुए ईश्वरसिंह को जेल भिजवाना चाहता है। जिस पर माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई व जस्टिस संजय करोल द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2024 को सुनवाई कर निर्णय करते हुए ईश्वरसिंह राणावत पर लगाया गया एस.सी, एस.टी. एक्ट हटाते हुए उसे राहत दे दी गई।

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