चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ के पीठासीन न्यायाधीश अरुण जैन ने अपने एक निर्णय में बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी को दुर्घटना में घायल प्रार्थी को 3 लाख 51 हजार 136 रुपये मय ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार महतो का मोहल्ला, दुर्ग निवासी ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल शर्मा ने अपने अधिवक्तागण नरेन्द्र पोखरना, अक्षत पोखरना के माध्यम से एक क्लेम प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी 5 अगस्त 2021 को प्रातः साढ़े 8 बजे दुर्ग के पीछे वाली सड़क कीर्ति स्तम्भ से लाखोटा बारी की ओर पैदल जा रहा था की एक कार आरजे-09-सीसी 1007 के चालक ने लापरवाही व तेज गति से चलाते हुए उसके टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के शरीर पर गंभीर व सांघातिक चोटें आई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया।
यह खबरें भी देखें …
*बीमा ट्रांसफर नहीं होने पर भी बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार – Chittorgarh News*
बीमा ट्रांसफर नहीं होने पर भी बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार
*असरा वेलफेयर सोसाइटी का सरल परीक्षा मोटिवेशनल कोचिंग कैंप आयोजित – Chittorgarh News*
असरा वेलफेयर सोसाइटी का सरल परीक्षा मोटिवेशनल कोचिंग कैंप आयोजित
*नगर परिषद की बोर्ड बैठक में 222.32 करोड का बजट हुआ पारित – Chittorgarh News*
*कपड़ा व्यापारी के घर से सोने चांदी के जेवरात व 10 लाख नकदी चुराने वाले गिरफ़्तार – Chittorgarh News*
कपड़ा व्यापारी के घर से सोने चांदी के जेवरात व 10 लाख नकदी चुराने वाले गिरफ़्तार