बीमा कंपनी के विरुद्ध 15 लाख का अवार्ड पारित

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  • मृतक के वारिसान को नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी से साढ़े 15 लाख रुपये दिलाने का अवार्ड पारित
चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने अपने एक निर्णय में नेशनल इन्श्योरेंस बीमा कंपनी के विरूद्ध 15 लाख 56 हजार 342 का अवार्ड पारित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 2 माह में राशि अदा करने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार मृतक कमल डांगी निवासी बड़ का अमराणा शाम को सतखण्डा से काम कर मोटरसाईकिल से अपने घर आ रहा था, तभी सामने से रोंग साईड से ट्रैक्टर नम्बर आरजे09-आरए-6374 के चालक ने अपने ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाते हुए उसके टक्कर मार दी, जिससे दौराने ईलाज उदयपुर में मृत्यु हो गई। मृतक के वारिसान ने अधिवक्तागण जसवंतसिंह राठौड़, प्रेमसिंह पंवार के क्लैम प्रार्थना पत्र पेश किया जहाँ दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया।

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