- होंडा कार्स इण्डिया लि. (होंडा कार लि.) के विरूद्ध जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा आदेश पारित एवं साढ़े 12 हजार रू. अथर्दण्ड
चित्तौड़गढ़। परिवादी अर्जुन मुंदड़ा के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक परिवाद उपभोक्ता मंच के समक्ष 29 मार्च 2022 को इस आशय का प्रस्तुत किया, कि परिवादी ने विपक्षी से एक वाहन होंडा सिटी कार दिनांक 26 मई 2017 को क्रय की वाहन क्रय करने के एक वर्ष बाद ही वाहन की संपूर्ण बॉडी पर जगह-जगह पर जंग लगते हुये रंग खराब हो कर कलर की पपड़िया आने लगी और वाहन पुरा बदरंग हो गया। जिस पर परिवादी ने दुखी होकर दिनांक 7 मार्च 2020 एवं 22 जून 2020 एवं 11 सितंबर 2021 को कंपनी को ई-मेल के
जरिये शिकायत की।
परन्तु किसी प्रकार से भी शिकायत का निराकरण नहीं होने पर उपभोक्ता मंच के समक्ष परिवाद अपने अधिवक्ता निलेश भटनागर, अरविंद वैष्णव, रश्मि ठाकुर के मार्फत उपरोक्त आशय का प्रस्तुत किया। जिस पर मंच के अध्यक्ष प्रभु लाल आमेटा एवं सदस्यगण अरविंद भट्ट एवं राजेश्वरी मीणा के द्वारा परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुये विपक्षीगण होंडा कार्स लि. के विरूद्ध आदेश पारित किया गया, कि परिवादी की उक्त शिकायत का नि:शुल्क निराकरण कर वाहन कि उक्त मुतल्लिक खराबीया दो माह में दुरूस्त कराने के साथ परिवादी को 2500 रुपए परिवाद व्यय, 5000 रू. अधिवक्ता व्यय, एवं 5000 रू. मानसिक संताप के तौर पर दो माह में अदा करने के आदेश प्रदान किए गए।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें Chittorgarh News एप और पाएं चित्तौड़गढ़ व आसपास की खास खबरे आपके मोबाइल में
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knetwork.chittorgarhnews
*दुर्घटना में मृत्यु होने पर 8 लाख क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने के आदेश – Chittorgarh News*
दुर्घटना में मृत्यु होने पर 8 लाख क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने के आदेश
*फसल बीमा पॉलिसीयों का वितरण – Chittorgarh News*
*दुर्घटना में मृतक के वारीस के पक्ष में 11 लाख का अवार्ड – Chittorgarh News*
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें Chittorgarh News एप और पाएं चित्तौड़गढ़ व आसपास की खास खबरे आपके मोबाइल में
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knetwork.chittorgarhnews
*इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध 6 लाख़ रु हर्जाना व 6 प्रतिशत ब्याज भुगतान के आदेश – Chittorgarh News*
इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध 6 लाख़ रु हर्जाना व 6 प्रतिशत ब्याज भुगतान के आदेश