चित्तौड़गढ़। कुछ वर्ष पूर्व गाय के बछड़े की हत्या पर अक्रोशित लोगो द्वारा बाजार में दुकान जलाने के एक मामले में दोषियों को न्यायालय में बरी किया गया प्रकारणानुसार 7 अक्टूबर 2018 को गाय के बछडे को मारकर गौवंश के अवशेष को अरनोदा गांव के कुएं में डाल देने की घटना को लेकर अरनोदा गांव मे आक्रोश होने से कुछ अ़ज्ञात लोगों द्वारा या शॉर्ट सर्किट द्वारा सिराजुदिन,शरीफ मोहम्मद,अफरोज, प्रकाश की दुकान में आग लग जाने से अरनोदा गांव वासियो द्वारा आग बुझाने का सहयोग किया। लेकिन तब तक सारी दुकाने व उनमे रखे मोटरसाइकिल पार्टस के समान जल कर नष्ट हो गये, जिसपर मौके पर सदर थाना निम्बाहेडा व पुलिस प्रशासन मौके पर आया। कुछ संगठन के कार्यकर्ताओ द्वारा आग बुझाने का कार्य किया। उनमें से यशवंत पाटीदार निवासी अरनोदा, राजेन्द्र सिंह निवासी अरनिया जोशी,सुनिल पाटीदार निवासी अरनोदा, मुकेश पालीवाल निवासी अरनिया जोशी को मौके से गिरफ्तार कर प्रार्थी अफरोज खां, सिराजुदीन, शरीफ मोहम्मद व प्रकाश चमार की रिपोर्ट पर एफ आई आर दर्ज कर जुर्म धारा147,436,427,149आई.पी.सी. व धारा 3(1)(आर),(एस)एससी/एसटी एक्ट मे दर्ज प्रकरण का अनुसंधान डी.वाई.एस.पी. निम्बाहेडा गोपी चन्द्र मीणा द्वारा किया अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश से पुर्व मे आजाद हुए अभियुक्तगणो के विरूद न्यायालय विशिष्ट न्यायालय न्यायाधिश एस.सी.एस.टी.कोर्ट चित्तौड़गढ़ मे अभियुक्तगणो के विरूद चार्जशीट प्रस्तुत हुई। न्यायालय द्वारा प्रकरण की विधिवत सुनवायी करते हुए न्यायालस में अभियोजन पक्ष द्धारा कुल 13 गवाह पेश किये व कुल 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये अभियुक्तगणो की ओर से एडवोकेट ओमप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र सिंह चौहान,सत्यनारायण माली ने पेरवी करते हुए अपना बचाव पक्ष रखा। अभियोजन के सभी गवाहो से जिरह करते हुए अन्तिम बहस न्यायालय मे प्रस्तुत की न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी के न्यायाधीश द्वारा दोनो पक्षो की अन्तिम बहस सुनकर विधिवत सुनवाई कर दिनांक 29 जनवरी 2024 को अन्तिम निर्णय पारित करके अभियुक्त यशवंत पाटीदार, राजेन्द्र सिंह चारण,सुनिल पाटीदार, मुकेश पालीवाल को बरी करने का फैसला सुनाया। फैसल की खबर सुनते ही संगठन के कार्यकर्ताओ ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। इसी दौरान विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या व पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीचन्द्र कृपलानी व संगठन के पदाधिकारीयों ने बधाई दी।
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