राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितम्बर को, निस्तारण के लिए 30 हज़ार से अधिक प्रकरण चिन्हित

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चितौड़गढ़। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भानु कुमार द्वारा एडीआर के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।

वार्ता में प्राधिकरण सचिव भानु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले में कुल 5200 से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक, बीमा, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों के प्री लिटिगेशन प्रकृति के 23000 से अधिक प्रकरण भी चिन्हित किया गया है। यानि लगभग 30 हजार से अधिक प्रकरण चिन्हित किये गये है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को भी निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त, न्यायालयों में वाद दायर होने से पूर्व प्री-लिटिगेशन प्रकृति के प्रकरणों के साथ ही राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित किया जा रहा है।

चिन्हिकरण के बाद प्री-काउंसलिंग

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि प्रकरणों के चिन्हिकरण के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों में प्री-काउंसलिंग भी कराई जा रही है। प्रथम प्री-काउंसलिंग सुलह वार्ता में यदि राजीनामा नहीं होने तथा राजीनामा के आसार होने पर ऐसे में प्रकरणों में द्वितीय काउंसलिंग भी की जा रही है। डॉर स्टेप प्रिकाउंसलिग का भी आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार बाबत् प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले शिविर में जनता को जानकारी प्रदान की जा रही है तथा लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे बताकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को निस्तारित करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रैली के माध्यम से भी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आकाशवाणी, पब्लिक स्थानों आदि जगहो पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन 8306002112 जारी किया गया है जिस पर फोनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नोटिसों की तामील

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि न्यायालयों से जारी होने वाले नोटिसों की तामील हेतु जिला मुख्यालय सहित समस्त ताल्लुका मुख्यालयों के लिए पृथक-पृथक पुलिस टीम का गठन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा नोटिसों की तामील कराई जा रही है।

ऑनलाइन व ऑफलाइन लोक अदालत

यह राष्ट्रीय लोक अदालत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन के विकल्प भी खुले रखे गये है। यदि कोई पक्षकार काउंसलिंग या नोटिस की प्राप्ति पर न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे सकता है तो वह ऑनलाइन मोड से भी उपस्थिति दर्ज कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही प्रिलिटीगेशन प्रकरणों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्युपीटाईस पोर्टल पर प्रकरणों को दर्ज किया जाकर ऑनलाईन प्रकरणों में नोटिस, प्रीकाउंसलिंग आयोजित की जा रही है।

निस्तारण के लिए बैंचेज का गठन

 प्राधिकरण सचिव ने बताया कि चिन्हित प्रकरणों के संख्या के अनुरूप जिले भर 26 बैंचेज का गठन किया गया है। इनमें जिला मुख्यालय पर 12 बैंचेज व ताल्लुका मुख्यालयों पर 14 बैंचेज शामिल है। प्रत्येक बैंच में न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष, एवं सदस्य के रूप में राजस्व अधिकारी/ अधिवक्ता होंगे।

समस्त विभाग सम्मिलित किये गये

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विभागों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राजस्व न्यायालय, बीमा कंपनियां, जल, बिजली व बीएसएनएल, रोडवेज, श्रम विभाग, नगरनिकाय, युआईटी आदि के साथ ही अन्य विभागो को भी सम्मिलित किया गया है जिनके प्रकरणों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कई फायदे

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित दीवानी प्रकरणों में पूर्व में अदा किये गये न्याय-शुल्क की वापसी का प्रावधान है। लोक अदालत के जरिये निर्णित मुकदमें में अपील वर्जित होने से मुकदमा अंतिम रूप से निर्णित हो जाता है। अतः समस्त पक्षकारान् एवं अधिवक्तागण् से अपील की जाती है कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठावें तथा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान करें।

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