चितौड़गढ़। गत 3 मई 2017 को प्रार्थिया सोहनी बाई ने अपनी पुत्री सीमा के पति विनोद ,ससुर कालू लाल , सास व ननद के विरुद्ध अपनी पुत्री के अपहरण का प्रकरण संख्या 111/17 धारा 143,342,365,232 आई पी सी में महिला पुलिस थाना चितौड़गढ़ में दर्ज करवाया जिसको पुलिस ने जूठा पाया एवं प्रकरण में अनुसंधान कर विनोद व कालू लाल के विरुद्ध अपराध धारा 498A, 323आई पी सी एवम धरा 4दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 1275/2017 नियमित फौजदारी पर दर्ज हुआ,जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा 11मौखिक साक्ष्य एवं 5 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बैरवा द्वारा प्रकरण का विचारण कर आरोपी विनोद गुर्जर व कालूलाल गुर्जर निवासी लालजी का खेड़ा को दोषमुक्त घोषित किया।अभियुक्तगण की और से एडवोकेट प्रदीप काबरा, चिराग त्यागी ने पैरवी की।
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