किसान 72 घंटे में दे फ़सल खराबे की सूचना 

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  • फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा बीमा लाभ
चित्तौड़गढ। राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए फसल खराबे की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित काश्तकारों को 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को खराबे की सूचना देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ओलावृष्टि व जल भराव के कारण बीमित फसल को नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाया गया है।
संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार दिनेश कुमार जागा ने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि या जल भराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घन्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को सूचना देना आवश्यक है। इसकी सूचना बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रोप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिले मे कार्यरत बीमा कम्पनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। खराबे की सूचना नही देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराए ताकि योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके। बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड का टोल फ्री नम्बर-18002005142 हैं।

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