सड़क दुर्घटना में मृतक आश्रितों को 49 लाख का आदेश पारित

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चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अरुण जैन ने अपने एक महत्वपूर्ण क्लेम प्रार्थना पत्र में प्रार्थिगणों को 49 लाख की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया है। मामले के अनुसार द्वारका साउथ वेस्ट दिल्ली निवासी प्रार्थीया सुमन खोवाल व उनके बच्चों के द्वारा अधिवक्ता योगेश व्यास के जरिए क्लेम प्रार्थना पत्र माननीय अधिकरण के समक्ष पेश कर बताया कि 9 अप्रैल 2018 को घायल प्रार्थीया के पति गगन सिंह सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जिस पर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में मृतक के वारिसान द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने बाबत प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत करने के बाद विपक्षी बीमा कंपनी ने अधिकरण के समक्ष जवाब पेश कर बताया कि उक्त दुघर्टना स्वयं मृतक की गलती से कारीत हुई है, इसलिए बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता है। अधिकरण के समक्ष दौराने बहस प्रार्थिगण के अधिवक्ता योगेश व्यास का यह तर्कों से सहमत होते हुए मृतक गगन सिंह के परिजनों को 41 लाख 15 हजार 723 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि विपक्षी बीमा कंपनी से पाने का अधिकारी माना और उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 21 अक्टूबर 2019 तारीख दावा पेश करने से लेकर ता अदायगी तक 6 प्रतिशत वाषिर्क ब्याज भी प्रार्थिगणों को पाने का अधिकारी माना जिससे उक्त समस्त क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के 49 लाख 39 हजार 853 रुपए बनती है जो कि प्रार्थीगण विपक्षी बीमा कंपनी से पाने के अधिकारी है।

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