ओरियण्टल इन्श्योरेंस कंपनी के विरूद्ध 12 लाख का अवॉर्ड पारित

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चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुघर्टना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने ओरियण्टल इन्श्योरेंस कंपनी के खिलाफ 12 लाख 14 हजार 926 रूपये का अवॉर्ड पारित किया। प्रकरणानुसार प्रेमचंद पिता कालुराम मीणा निवासी गुड़ली तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ अपनी माता को मोटरसाईकिल पर पीहर से लेकर अपने गांव आ रहा था। इस दौरान निम्बाहेड़ा-उदयपुर रोड़ पर एक अल्टो कार के चालक देवेन्द्र कुमार पिता नंदलाल मेघवाल निवासी दुल्हा खेड़ा, नीमच ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। प्रकरण पुलिस थाना निकुंभ में दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ। अधिवक्ता जसवंतसिंह राठौड़, प्रेमसिंह पंवार के मार्फत अधिकरण के समक्ष क्लैम प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें मृतक के कुशल श्रमिक होने व उसके दो लड़के-लड़की, माता पिता के आश्रित होने के चलते बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि चाही गई। गवाह के बयानों पर न्यायालय द्वारा गौर करते हुए बीमा कंपनी के विरूद्ध उक्त अवार्ड पारित करते हुए मय ब्याज अधिकरण के समक्ष जमा कराने का आदेश दिया।

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