कार खरीद पेटे दिया गया चेक अनादरित 1 लाख 60 हजार रुपये मय एक वर्ष कारावास से दण्डित

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चित्तौड़गढ़। न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी संगीता मोगा ने अपने एक निर्णय में वाहन क्रय करते समय डाउन पेमेन्ट पेटे दिया गया। चेक अनादरित होने पर चन्देरिया निवासी अभियुक्त नवीन कुमार गुर्जर पिता बाबुलाल को 1 लाख 60 हजार रुपये जुर्माने व एक वर्ष साधारण कारावास सहित अदम अदायगी जुर्माना 2 माह अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरणानुसार परिवादी भाटिया एण्ड कम्पनी चित्तौड़गढ़ ने अपने अधिवक्तागण रतनलाल सुखवाल, नरेश  सुखवाल (तुर्किया खुर्द) के मार्फत एक परिवाद न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने एक वाहन वेगन आर 19 अप्रेल 2015 को क्रय किया जिसके डाउन पेमेन्ट के पेटे 1 लाख 3 हजार का एक चेक दिया। निर्धारित समय पर चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धन राशि के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने पर परिवाद पेश किया गया। दौरान प्रकरण दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया।

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