- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में एक नवीन पहल
- धनतेरस पर स्वीकृत आवासों का होगा नींव पूजन
- आवास प्लस 2024 विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम में प्रशिक्षण कर्ता दिनेश शर्मा ने विभिन्न आवास योजनाओ पर प्रकाश डालते हुए सन 2016-17 से प्रारंभ हुई नवीन प्रधानमंत्री आवास योजना पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में आवास प्लस 2024 सॉफ्टवेयर पर विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व में स्वीकृतियां जारी करने में विभिन्न स्तरों पर आई हुई अनेक समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
धनतेरस पर स्वीकृत आवासों का होगा नींव पूजन
कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण विकास राकेश पुरोहित ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक के निर्देशानुसार जिले में एक नवाचार की रचना प्रस्तावित की, जिसके अनुसार आगामी 29 अक्टूबर, धनतेरस के दिन वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हुए समस्त आवासों को गतिशील करने के लिए हर ग्राम व ग्राम पंचायत पर नीव पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। नीव पूजन कार्यक्रम में जिला स्तर से हर पंचायत समिति में एक टीम जाकर पंचायत समिति के कार्मिकों के साथ पूरी पंचायत समिति में शेष समस्त आवासों को गतिशील करने का कार्य करेगी। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि चित्तौड़गढ़ जिला जो कि राज्य स्तर पर स्वीकृतियों के मामले में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, धरातल पर वह इन नवीन आवासों को समय पर पूरा कर लाभार्थियों को लाभान्वित कर सके। इस बाबत सभी नवीन स्वीकृत आवासों पर मनरेगा योजना अंतर्गत मसरू भी जारी किए जाएंगे, पंचायत समिति स्तर पर विभागीय अधिकारों की टीम नींव पूजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
इस अवसर पर प्रधान देवेंद्र कंवर, अतिरिक्त मुख्य कार्य अधिकारी पंचायती राज विशाल सिपा, अधिशासी अभियंता जितेंद्र चोरडिया, चित्तौड़गढ़ बीडियो अभिषेक शर्मा सहित जिले के विभिन्न ब्लॉक के विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण स्वीकृतियां आदि समस्त प्रक्रियाएं ग्राम पंचायत स्तर पर संपादित की जाएगी। चयनित लाभार्थी को तीन किस्तों में 1 लाख 20 हज़ार रुपए देय होंगे। घर में शौचालय नहीं होने की स्थिति में 12 हज़ार रुपए अलग से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु दिए जाएंगे। वहीं, मनरेगा योजना के तहत 90 कार्य दिवस के 266 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त देय होंगे।
10 मापदण्डों की सुविधा नहीं होने पर पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है एवं निर्धारित निम्न 10 मापदण्डों की सुविधा नहीं होने पर पात्र होगा।
1. तिपहिया/चौपहिया वाहन होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया / चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 15 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कमटेक्स देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं की 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि होने पर।
10. स्वयं की 5 एकड या अधिक असिंचित भूमि होने पर ।
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