चेक अनादरण में 2 लाख 8 हजार रुपये एवं 9 माह के कारावास से दंडित

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Sentenced to 2 lakh 8 thousand rupees and 9 months imprisonment for dishonoring cheque

चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रीतिका श्रोती ने चेक अनादरण के अपने एक निर्णय में दोषी पाए जाने पर 2 लाख 8 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं 9 माह के साधारण कारावास सहित अदम अदायगी एक माह साधारण कारावास से दंडित किया।
प्रकरणानुसार आजोलिया का खेड़ा निवासी परिवादी कालुलाल पिता नंदलाल शर्मा ने एक परिवाद अपने अधिवक्तागण रघुवीरसिंह राणावत व दर्शना आर्य के मार्फत विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ में इस आशय का पेश किया कि अभियुक्ता पारस देवी की परिवादी के बीच अच्छी जान-पहचान एवं व्यवहार होने से अपने पारिवारिक कार्यों, व्यावसायिक कार्यों हेतु रुपयो की वैध आवश्यकता होने के चलते परिवादी से 1 लाख 60 हजार रुपये नकद उधार लिये जिसके पेटे दिया गया यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया का चैक निर्धारित तिथि को बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित होने से जाने वाद प्रस्तुत किया गया जहाँ दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् परिवादी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त निर्णय दिया गया।

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