चित्तौड़गढ़। अपने ही दोस्त की चाकू से हत्या कर देने और दूसरे दोस्त पर चाकू से प्राण घातक हमला करने के आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एंव 40-40 हजार रूपये से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अब्दुल सत्तार खान के अनुसार प्रार्थी जगदीश चंद्र पिता नाथूलाल सुखवाल निवासी तुबडिया ने दौराने इलाज बताया कि 7 जून 22 को आराधना होटल खाना खाने गया था, जहां उसके गांव के लक्ष्मण गाडरी, राकेश बंजारा, दशरथ बंजारा, नानालाल जटिया, मदन भील, कैलाश गाडरी निवासियान तुबडिया भी होटल पर मौजूद होकर खाना खा रहे थे, जहां विवाद हो गया। जिसके बाद खाना खाकर सभी होटल से मोटरसाइकिल लेकर तुबडिया जाने के लिए निकले रास्ते में खान तिराहे से आगे जीएसएस के पास दशरथ बंजारा, राकेश बंजारा, लक्ष्मण गाडरी आपस में लड़ रहे थे, जिस पर उसने छुड़ाने का प्रयास किया तो राकेश बंजारा ने चाकू से पेट में मार दी, जिस पर उसने जैसे तैसे गांव में पहुंच घटना की जानकारी दी। इधर चाकू के वार से घायल दशरथ ने दम तोड़ दिया, वही घायल जगदीश को उपचार के लिये जिला चिकित्सायल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी राकेश बंजारा पिता रतन लाल बंजारा निवासी तुम्बड़िया एवं लक्ष्मण पिता सूरजमल गाडरी निवासी थाना चंदेरिया को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान धारा 302, 326, 307 आईपीसी व 4/25 आयुध अधिनियम में पेश किया। अभियोजन की ओर से 21 गवाहो और 43 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदशिर्त करवाया, जिस पर आरोपियों को विभिन्न धाराओं मंे उक्त सजा से दण्डित किया।
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