बीमा कंपनी के विरुद्ध 1 लाख 50 हजार का अवार्ड पारित
चित्तौड़गढ़। न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा व सदस्य राजेश्वरी मीना, अरविन्द कुमार भट्ट ने अपने एक निर्णय में सहकारी किसान योजना के तहत लिये ऋण के साथ सदस्य सुरक्षा बीमा होने से ऋणी की मृत्यु पर एचडीएफसी लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध 1 लाख 50 हजार रुपये राशि मय ब्याज सहित परिवाद व्यय, अभिभाषक शु:ल्क के 5 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार राशमी तहसील के आरणी निवासी परिवादी विजयसिंह पिता शंकरलाल सांखला ने एक परिवाद आयोग में जरिये अधिवक्तागण के जरिए इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता ने लक्ष्मी जीएसएस आरणी से सहकारी किसान योजना के तहत ऋण लिया। उक्त ऋण के साथ प्रार्थी के पिता का बीमा कंपनी ने निर्धारित प्रीमियम प्राप्त कर सदस्य सुरक्षा बीमा के तहत बीमा किया जिसके अनुसार बीमाधारक की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 1 लाख 50 रुपये दिये जाने का प्रावधान था।
शंकरलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी ने अविलम्ब संपूर्ण दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण कर बीमा कंपनी में क्लेम फाईल कर दी परन्तु बीमा कपंनी ने क्लेम राशि अदा करने से मना कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद परिवादी अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए आयोग ने यह निर्णय दिया।
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