Award for compensation for amputation of leg in accident passed
चित्तौड़गढ़। मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ के पीठासीन न्यायाधीश अरूण जैन ने अपने एक निर्णय में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने पर विपक्षी बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के विरूद्ध 59 लाख 59 हजार 605 रुपये मय ब्याज दिये का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार प्रताप कॉलोनी, चंदेरिया चित्तौड़गढ के निवासी सुजान सिंह पिता अवतार सिंह ने न्यायालय में एक क्लेम प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पोखरना एवं अक्षत पोखरना के मार्फत न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि 13 अक्टूबर 2020 को सुजान सिंह अपने एक साथी गुरविंदर सिंह के साथ अपने कार्यस्थल बीएम इण्डस्ट्री, मार्बल एरिया में ड्यूटी होने से अपनी स्कूटी संख्या आरजे09-एसई-3477 से सही दिशा में मकराना चौराहा, मंगलमूर्ति फैक्ट्री की ओर जा रहे थे की पीछे से एक ट्रक नंबर जेके08-सीसी-3103 को उसका चालक तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया और टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के शरीर में कई गंभीर एवं सांघातिक चोंटे आई। प्रार्थी का एक पैर घुटने के उपर काटना पड़ा व दूसरा भी फेक्चर हुआ। वक्त दुर्घटना घायल को प्रतिमाह 17 हजार 850 रूपये का वेतन मिलता था। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी द्वारा परिवादी की गलती होना बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया।