चेक अनादरण के मामले में सजा का आदेश

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Punishment order in cheque dishonor case.

चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश एनआई कोर्ट चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रितिका श्रोती ने चेक अनादरण के अपने एक निर्णय में अभियुक्त को 99 हजार 489 रुपये अर्थदण्ड एवं 6 माह के कारावास की सजा का आदेश सुनाया।

प्रकरणानुसार परिवादी किसान सेवा केन्द्र जरिए मैनेजर दिनेश कुमार बुनकर निवासी उपरेड़ा तहसील राशमी ने एक परिवाद अभियुक्त भंवरलाल पिता रूपलाल शर्मा निवासी लालपुरा तहसील राशमी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया व कुलदीप सुवालका के इस आशय का पेश किया कि परिवादी किसान सेवा केन्द्र के नाम से पेट्रोल पंप का व्यवसाय करता है और अभियुक्त ने उधार डीजल खरीदा था जिसके भुगतान पेटे दिया गया एक चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के चलते अनादरित हो गया। बावजूद नोटिस के कोई जवाब अथवा भुगतान नहीं दिये जाने के चलते परिवाद पेश किया। जहाँ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवादी के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए निर्णय पारित किया गया।

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Author: chittorgarhnews

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