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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

चित्तौड़गढ़। विशेष न्यायालय पोक्सो-2 की न्यायाधीश शहनाज परवीन ने करीब चार वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं लाखों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक शिवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि डूंगला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर पप्पूलाल उर्फ पप्पू सिंह ननामा एवं कालू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान 17 गवाहों एवं 33 दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर दो-दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है।

साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने एवं पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अतिरिक्त सहायता देने की अनुशंसा की है।

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Ilyas
Author: Ilyas

पिछले 10 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता

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