14 साल पुराने दुर्घटना के मामले में 25 लाख का अवार्ड पारित

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श्रम न्यायालय का निर्णय
An award of Rs 25 lakhs was passed in a 14-year-old accident case 

चित्तौड़गढ़। श्रम न्यायालय द्वारा अपने एक फैसले में 14 साल पहले हुई एक दुर्घटना में घायल राजु पिता गोविन्द चारण निवासी घटियावली के पक्ष में ब्याज सहित लगभग 25 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया गया। उक्त राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा वाहन मालिक को चुकाना होगा, जबकि 75 प्रतिशत राशि बीमा कंपनी दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस को चुकाने के आदेश दिए गए।
प्रकरणानुसार प्रार्थी राजु ट्रेलर नम्बर आरजे-27- जीबी-0474 पर खलासी के रूप में काम करता था। ट्रेलर 26 मई 2011 को रात्रि साढ़े 3 बजे राजस्थान से पत्थर का पाउडर भरकर मोरवी, गुजरात जा रहा था इसी दौरान साणंद, वीरम गांव हाईवे रोड़ खेलिया नागदेव मंदिर के पास ट्रैलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे प्रार्थी का एक पांव घुटने के नीचे से टूट गया।
प्रार्थी ने क्षतिपूर्ति हेतु अपने अधिवक्तागण जसवंतसिंह राठौड़, प्रेमसिंह पंवार के मार्फत श्रम न्यायालय में वाद पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में 8 लाख 65 हजार 381 रूपये दिनांक 25-05-2011 से 12 प्रतिशत मय ब्याज चुकाने का निर्णय पारित किया। इसमें से 25 प्रतिशत राशि मावली के बोयाणा निवासी वाहन मालिक दुर्गेश पिता किशनसिंह राव को चुकानी होगी शेष बीमा कंपनी के जिम्मे रहेगी।

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