ध्वनि प्रसारक यंत्री का रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक उपयोग निषिद्ध के आदेश

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 5 फरवरी से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया … Continue reading ध्वनि प्रसारक यंत्री का रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक उपयोग निषिद्ध के आदेश