विशाल मेगा मार्ट ने अनुचित व्यापरिक प्रथा अपनाते हुए किया सेवा दोष

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Vishal Mega Mart committed service defect by adopting unfair trade practice.  

चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्य राजेश्वरी मीणा व अरविन्द कुमार भट्ट ने अपने एक निर्णय में विशाल मेघा मार्ट चित्तौड़गढ के विरुद्ध माल की रकम मय परिवाद, मानसिंक संताप व्यय ब्याज सहित दो माह में अदा करने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार एडवोकेट प्रमोद कुमार दाधीच ने जून 2023 को विशाल मेघा मार्ट अपने घरेलु वस्तओं की खरीद के साथ एक 724 रुपये कीमती जिंस पेट खरीदी जो कि एक बार पहनते ही पूरी तरह से फट गई। नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं देने पर आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा सूचना देने पर भी विशाल मेघा मार्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर एक्स पार्टी आदेश करते हुए पेंट की कीमत 724 रुपये, परिवाद व्यय 1500 व मानसिक संताप के 500 रुपये मय ब्याज के दो माह की अवधि में अदा करने के आदेश दिये।

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