चोरी मोटर साईकिल बीमा राशि मय हर्जाना दिलाने का आदेश

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चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ ने अपने एक निर्णय में चोरी हुई मोटर साईकिल का बीमा मय हर्जाना दिये जाने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार चारभुजा, झालरबावड़ी, रावतभाटा निवासी परिवादी मुकेश वर्मा पिता राधेश्याम ने एक परिवाद जरिए अधिवक्ता रतन कुमावत, खूमराज कुमावत, प्रदीप बिल्लू, बाबुलाल सालवी के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इस आशय का पेश किया कि परिवार की मोटरसाईकिल आरजे 09 – एसएम- 6414 जिसका बीमा नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी कोटा से प्रिमियम राशि 991 /- रूपये अदा करा रखा था, जिसकी अवधि 23 मई 2022 तक थी। इसी दरम्यान दिनांक 18 अगस्त 2021 को परिवादी के घर के बाहर से कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल चुरा ले गया। जिसकी इत्तला पुलिस थाना रावतभाटा में दी। पुलिस द्वारा एफआईआर नम्बर 189/21 में एफआर लगा दी गई। विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा नोटिस के बावजूद बीमा राशि नहीं दिए जाने पर परिवाद पेश किया गया जहाँ पीठासीन अधिकारी प्रभूलाल आमेटा व सदस्य राजेश्वरी मीणा, अरविन्द कुमार भट्ट ने विपक्षी बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार कर मोटरसाईकिल बीमा राशि 12300 रूपये मय ब्याज व 2500-2500 रुपये परिवाद व्यय व अभिभाषक शुल्क व 5000 रुपये मानसिक संताप के दो माह में अदा करने का आदेश दिया व अदम अदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया।

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